मांग
- मंडलायुक्त द्वारा नियुक्त एक समिति में जीडीए बोर्ड सदस्य को शामिल करने की मांग की
- आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के लिए हुआ है समिति का गठन
गाजियाबाद। प्रदेश नगर नियोजन एवम विकास अधिनियम की धारा 10 और 11 के अंतर्गत मांगे गए सुझाव और आपत्तियों के निस्तारण के लिए मेरठ मंडलायुक्त द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति में शामिल सदस्यों के पद और उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए सुझावों और आपत्तियों की सुनवाई पर संदेह जताते हुए पार्षद और जीडीए बोर्ड सदस्य हिमांशु मित्तल ने समिति में एक प्राधिकरण बोर्ड सदस्य को नियुक्त करने की मांग की है।
इस संबंध में हिमांशु मित्तल ने मंडलायुक्त को पत्र लिखकर समिति की व्यवहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया है। पार्षद का कहना है कि समिति में डीएम, जीडीए वीसी, जीडीए के मुख्य नगर नियोजक जैसे अधिकारियों को शामिल किया गया है। जो जाहिर है पहले ही काफी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में समिति के सामने आने वाली आपत्तियों और सुझाव की सुनवाई ठीक से हो सकेगी इसमें संदेह है। इसलिए मंडलायुक्त को समिति में एक जीडीए बोर्ड सदस्य को जगह देनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड सदस्य जनता के बीच रहते हैं और उनके पास सुनवाई के लिए समय भी होगा। जिससे समिति की सार्थकता भी पूरी हो सकेगी।